उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी “मौलाना” का आतंकवादी विचारधारा प्रसार तंत्र
उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियाँ लंबे समय से मौजूद हैं। हाल ही में Uttar Pradesh Anti‑Terrorist Squad (UP ATS) द्वारा एक ऐसे व्यक्तिमात्र की गिरफ्तारी ने राज्य-और राष्ट्रीय-सुरक्षा पर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके पास ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा है। इस घटना को केवल एक “मामला” नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह उस रणनीतिक खतरे का संकेत है जो आधुनिक रूप में धर्म, नागरिकता व अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-नेटवर्क के माध्यम से उभर रहा है।
यह लेख इस घटना के प्रमाण, संदर्भ, विविध आयाम—नागरिकता, विदेश संबंध, धार्मिक मंच, आतंक-वित्त, सामाजिक प्रभाव—को विश्लेषित करता है तथा अंत में भारत और उत्तर प्रदेश के लिए स्तरीय नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।
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मामला: तथ्यों का संक्षिप्त अवलोकन
हाल ही में UP ATS ने उत्तर प्रदेश के सन्तकबीर नगर जिले में एक मदरसा तथा उसके प्रबंधक के सम्बंध में कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार, इस व्यक्ति ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी और वर्ष 2007-17 के बीच यूनाइटेड किंगडम में रहा।
प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- आरोपी का नाम Maulana Shamsul Huda Khan बताया गया है, जो पहले मदरसा “Madrassa Kulliyatul Banatir Rajviya” (खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर) का प्रबंधक था।
- उसके खिलाफ आरोप हैं कि उसने विदेशी दान एवं मदरसे के नाम पर धार्मिक मंच का उपयोग कर 'साम्प्रदायिक प्रभाव' फैलाया।
- ब्रिटेन में रहते हुए नागरिकता ली (2013 में जनगणना के अनुसार) और भारत लौटने के बाद 2017 के बाद मदरसे और NGO (Raza Foundation) स्थापित किए।
- FIR मदरसे प्रबंधन और विदेश निर्यात/प्रवेश व वित्त-संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) उल्लंघन आदि के तहत दर्ज की गई।
इस प्रकार, मामला केवल किसी धार्मिक प्रचारक का नहीं है, बल्कि यह उस “विदेशी नागरिकता-धारक धार्मिक संचालक” की स्थिति है, जिसने धार्मिक मंच का उपयोग सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव व संभवतः कट्टरपंथी प्रवृत्ति फैलाने में किया हो सकता है।
नागरिकता व विदेशी रहवास की समस्या
इस घटना में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वह है ब्रिटिश नागरिकता का होना। यह एक बड़ी सुरक्षा और नीति-मेडिकल चुनौती प्रस्तुत करती है:
1. नागरिकता लाभ व वतन-आधार
जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विशेष रूप से पश्चिमी देश की, तो उसके पास दोहरे वतन-आधार की संभावना बन जाती है। ऐसे में वह देशभक्ति, प्रतिबद्धता और कर्तव्यों के बीच दुविधा में पड़ सकता है। यदि वही व्यक्ति भारत में धार्मिक या सामाजिक मंच संचालित करे और उसके तार विदेश-स्रोतों या नेटवर्क से जुड़े हों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चिंताजनक बन जाता है।
2. विदेशी निवास व नेटवर्किंग
आरोपी का 2007-2017 के बीच UK में रहना, विदेशी नेटवर्क से जुड़ना और फिर भारत लौटना, यह मॉडल आतंक-वित्त तथा दान-प्रवृत्तियों में देखे जाने वाले जोखिम-रूप से मेल खाता है। ऐसे दौर में व्यक्ति विदेशी नेटवर्क, धार्मिक मंच और स्थानीय सामाजिक संरचनाओं को एक-साथ सक्रिय कर सकता है।
3. विदेशी दान-वित्त व नियमन का अभाव
विदेशी नागरिकता-धारकों द्वारा संचालित धार्मिक संस्थानों को यदि पर्याप्त निगरानी न हो, तो यह आसानी से “धर्म-वित्तीय ग्रेज़ोन” में बदल सकते हैं। इस मामले में ATS ने हस्तक्षेप करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) उल्लंघन का जिक्र किया है। यह संकेत है कि धार्मिक नेटवर्क के माध्यम से विदेशी फंडिंग, अनाधिकारिक प्रवृत्तियों और सम्भवतः कट्टरपंथी आंदोलन-प्रायोजन की सम्भावना हो सकती है।
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धार्मिक मंच व कट्टरपंथ का संबंध
मदरसा-धार्मिक अभियानों के माध्यम से कट्टरपंथी विचारों का प्रसार भारत में एक चिंताजनक रुझान रहा है। यहाँ इस घटना के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
- मदरसा “मौलाना” की छवि के पीछे, कभी-कभी कट्टर विचारधारा संवाहक व्यक्तित्व छिपा होता है, जिसे जनता-आसानी से धार्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लेती है।
- आरोपी द्वारा मदरसा तथा NGO संचालित करना, धार्मिक शिक्षा नाम पर सामाजिक- प्रभाव का नेटवर्क खड़ा करना. ये सही-संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें सामाजिक उन्माद, धर्म-संकट, कट्टरप्रवृति, बाह्य नेटवर्किंग जैसी प्रवृत्तियाँ मिलें, तो राज्य-साम्प्रदायिक संतुलन के लिए समस्या बन जाती हैं।
- धार्मिक शिक्षण संस्थानों की पारदर्शिता, वित्त-वितरण के स्रोत, उसके सामाजिक-राजनीतिक व्यवहार पर पर्याप्त निगरानी नहीं रही है। इस मामले में ATS ने मदरसे की पंजीकरण निलंबित कर दी है।
इस संदर्भ में कहा जा सकता है: धार्मिक मंच का उपयोग शिक्षा-विवेक के लिए होना चाहिए, न कि सामाजिक विभाजन, संप्रदायिक तनाव या कट्टरपंथी अभियान के लिए। यदि ऐसा हो, तो यह निस्संदेह “आतंक” के स्वरूप में परिणित हो सकता है, चाहे वह शारीरिक हिंसा हो, मानसिक उन्माद हो या सामाजिक विखंडन हो।
राज्य-सुरक्षा एवं रणनीतिक आयाम
उपर्युक्त घटना केवल स्थानीय मामला नहीं है, बल्कि इसके रणनीतिक, राष्ट्रीय-सुरक्षा और राजनीतिक आयाम भी हैं:
सुरक्षा-चौखट
किसी व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता होना, विदेश में रहे-से रहे नेटवर्क होना, धार्मिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक-प्रभाव की नींव रखना — ये तीनों मिलकर सुरक्षा-चिन्ह हैं।
Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) व FEMA जैसे कानून इस प्रकार के मामलों में सुरक्षा-तंत्र को सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, विदेश वित्त व धार्मिक संस्थाओं की पैरवी-गत गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है।
उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में, जहाँ सामाजिक-सम्प्रदायिक तनाव की संभावना अधिक है, ऐसे मामलों में सुरक्षा-तंत्र की सक्रियता व समय-सापेक्ष जवाबदेही महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक व साम्प्रदायिक संदर्भ
धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक मंच का राजनीतिकरण भारत की सामाजिक संरचना के लिए बड़ी चुनौती है। यदि किसी ‘मौलाना’ की गतिविधि धार्मिक-शिक्षा से आगे बढ़कर सामाजिक-राजनीतिक एजेंडा या कट्टरपंथ के वाहक बन जाती है, तो यह लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता व सामाजिक समरसता के लिए खतरा है।
राज्य व केंद्र सरकार, दोनों को धर्म-साम्प्रदायिक संतुलन, धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता, नागरिक शिक्षा तथा उग्र विचारधारा-प्रवृत्तियों के विरुद्ध निरंतर कार्य करना होगा।
विदेश संबंध-प्रभाव
विदेशी नागरिकता, विदेश में प्रवास व विदेश-धाराओं से सम्बन्ध एक वैश्विक संदर्भ बनाते हैं। आतंक-वित्त, कट्टरपंथी नेटवर्क, विदेश-आधारित एजेंडा अक्सर इसी संदर्भ में काम करते हैं। भारत-विभिन्न देशों में बसे नागरिकों द्वारा संचालित धार्मिक-सामाजिक संस्थाएं सुरक्षा-क्षेत्र में “खुलेद्वार" बन सकती हैं।
इस घटना से स्पष्ट होता है कि सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि “धर्माधारित सामाजिक-प्रचारकों” को भी सुरक्षा-तंत्र को निगरानी में रखना होगा, खासकर जब वे विदेशी नागरिकता-धारी हों।
विश्लेषणात्मक प्रश्न एवं चुनौतियाँ
इस प्रकार की घटना हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराती है:
1. धार्मिक संस्थाओं का पंजीकरण व निगरानी
क्या सभी मदरसे, धर्मशालाएं व धार्मिक NGO-संस्थाएं वित्त-स्रोत, विदेशी दान, नागरिकता-स्थिति इत्यादि का पारदर्शी ब्योरा सरकार व प्रशासन को देती हैं? इस मामले में उत्तर प्रदेश ATS ने मदरसे का पंजीकरण निलंबित किया है।
2. विदेशी नागरिकता-धारकों की भूमिका
एक विदेशी नागरिक जब भारत में धार्मिक-सामाजिक मंच संचालित करे, तो उसकी कानूनी स्थिति, सुरक्षा-जोखिम, सामाजिक जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? क्या राज्य-सरणी इस तरह की गतिविधियों को समय-पूर्व रोक सकती है?
3. धार्मिक शिक्षा का एजेंडा
कौन-से मदरसे वास्तव में शिक्षा-धर्मार्थ का काम कर रहे हैं और कौन-से धर्म-प्रचार, राजनीतिक एजेंडा या कट्टरपंथी उन्माद फैला रहे हैं? इस मामले में सन्दिग्ध गतिविधियों का खुलासा ATS ने किया है।
4. समाज व समुदाय की जागरूकता
स्थानीय समाज एवं समुदाय को यह समझना होगा कि धार्मिक शिक्षा व धार्मिक प्रचार में फर्क होता है। यदि मंच कट्टर विचारों का प्रचार कर रहा हो, तो वह समाज-विरोधी प्रवृत्ति है।
5. निष्पादन व सजा-प्रक्रिया
जांच-प्रक्रिया, प्रत्यर्पण, वित्तीय स्रोतों की जाँच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इस मामले में FIR दर्ज की गई और पंजीकरण निलंबित हुआ है, लेकिन आगे की प्रक्रिया पर निगरानी आवश्यक है।
नीतिगत एवं संवैधानिक दिशा
इस घटना के संदर्भ में मैं निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूँ, जिन्हें राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर अपनाया जाना चाहिए:
मदरसे एवं धार्मिक संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन पोर्टल :
विदेशी नागरिकता-धारक संचालकों की मॉनिटरिंग :
यदि कोई व्यक्ति दूसरी देश की नागरिकता ले चुका है और भारत में धार्मिक-सामाजिक मंच संचालित कर रहा है, उसकी गतिविधियों की नियमित जाँच होनी चाहिए—विशेष रूप से तब जब वह सामाजिक-प्रचार, राजनीतिक-सक्रियता या कट्टर विचारधारा से जुड़ा हो।
धार्मिक शिक्षा में पाठ्य-निगरानी व विचारधारा-स्वच्छता :
मदरसे के पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, उपदेश-शैली की निरीक्षण व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कट्टरपंथी विचार सीधे से प्रसारित न हों।
वित्तीय स्रोतों का पारदर्शी लेखा-जोखा :
धार्मिक संस्थाओं द्वारा विदेश से प्राप्त दान-सहायता, नागरिकता-धारकों की फंडिंग आदि की जाँच नियमित रूप से हो। FEMA, FCRA आदि प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
समुदाय जागरूकता और संवाद :
स्थानीय समाज को यह जानकारी हो कि धार्मिक शिक्षा और सामाजिक-प्रचार में फर्क है। धार्मिक मंचों के वास्तविक स्वरूप को जानने, प्रश्न करने और यदि किसी में असामान्य गतिविधि हो, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए।
कानूनी-न्यायिक कार्रवाई को तीव्र करना :
ऐसे मामलों में समय-लीनता से जांच व अभियोजन होनी चाहिए ताकि दोषी भागने, सबूत मिटने या सामाजिक तनाव बढ़ने से पहले निष्कर्ष निकाले जा सकें।
यह केवल एक शीर्षक नहीं है
“अंग्रेजी ‘मौलाना’ का आतंक” सिर्फ एक सनसनीखेज शीर्षक नहीं, बल्कि उस खतरे का प्रतीक है जहाँ धार्मिक- शिक्षा व सामाजिक-प्रचार का आड़ लेकर कट्टरता, विदेशी नेटवर्क व नागरिकता-लाभ का मिश्रण तैयार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हुई यह गिरफ्तारी संकेत करती है कि भारत-वाशी स्थिति में भी ऐसे नए स्वरूप के आतंकवादी-प्रवृत्तियों से सामना करना पड़ रहा है, जहाँ हिंसा तुरंत नहीं होती, बल्कि विचार-प्रचार, धार्मिक मंच, वित्त-नेटवर्क व सामाजिक विभाजन के माध्यम से मानसिक व सामाजिक आतंक फैलाया जाता है।
हमारे सुरक्षा-तंत्र, न्यायपालिका, राज्य-प्रशासन और नागरिक समाज को इस आयाम को समझना होगा। धार्मिक शिक्षा तथा सामाजिक-सुविधा का ढाँचा सुरक्षित-और-समरस बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य, समाज और नागरिकों की बेफिक्र व समृद्ध जीवनशैली बरकरार रह सके।
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